अमित शाह टिप्पणी मामले में राहुल गांधी बरी, साक्ष्य के अभाव में सुल्तानपुर अदालत का फैसला
वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा, भाजपा नेता विजय मिश्र ने दायर की थी शिकायत; फैसले से राहुल गांधी को मिली राहत
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अदालत से राहत मिली है। सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
यह मामला वर्ष 2018 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि कथित बयान सद्भाव में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। फैसले के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जताई। इस निर्णय से करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले का निपटारा हुआ।




