मेरठ नीले ड्रम कांड: मुस्कान और साहिल को फांसी, मेडिकल स्टोर से मनाली तक गवाहों ने खोली हत्या की परतें

सौरभ हत्याकांड में 22 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य बने अहम आधार, पुलिस ने 54 दिन में दाखिल किया था आरोपपत्र

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े इस मामले में 22 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों को अहम माना गया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी ठहराया था।
अभियोजन के मुताबिक, गवाहों के बयानों से हत्या से पहले चाकू, उस्तरा और नीला ड्रम खरीदने से लेकर सीमेंट और बालू लाने तक की कड़ियां सामने आईं। मेडिकल स्टोर संचालक ने दवाएं खरीदने की बात बताई, जबकि कैब चालक ने हत्या के बाद दोनों को मनाली, कसोल और मसूरी ले जाने की जानकारी दी।
पुलिस ने 54 दिन की जांच के बाद करीब एक हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई।

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