सौरव दास ने हाईकोर्ट का रुख किया

सीजेपी प्रवक्ता ने अभिजीत अय्यर मित्रा और मीडिया पोर्टल्स पर निजी जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप लगाया

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास ने अपने आवासीय पते और अन्य निजी जानकारियां सार्वजनिक किए जाने के आरोपों को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दास ने अपनी याचिका में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ-साथ कई लॉ पोर्टल और मीडिया मंचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

याचिका में सौरव दास ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उनके निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया। उनका कहना है कि वह पिछले साल से ग्रेटर कैलाश में किराए के कमरे में रह रहे हैं। आरोप है कि उनका आवासीय पता कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से खोजा गया, रिकॉर्ड किया गया और इसके बाद सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित किया गया।

दास ने अदालत से मांग की है कि अभिजीत अय्यर मित्रा, एक्स, गूगल और अन्य मीडिया पोर्टल्स को उनके आवासीय विवरण को प्रकाशित, प्रसारित या साझा करने से रोकने के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की जाए।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सौरव दास के माता-पिता से जुड़ी जानकारी, उनकी पृष्ठभूमि और उनकी लैंगिकता जैसी निजी जानकारियों को बार-बार सार्वजनिक किया गया। दास ने इसे व्यक्तिगत निजता और सम्मान के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

मामले में अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा है कि निजी आवासीय जानकारी और व्यक्तिगत विवरण के सार्वजनिक प्रसार पर किस तरह की कानूनी रोक लगाई जा सकती है। याचिका में संबंधित पक्षों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी जानकारी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

यह मामला डिजिटल दौर में व्यक्तिगत निजता, सार्वजनिक मंचों पर निजी जानकारी साझा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है।

 

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