अलवर में देशी ठाठ होटल पर दोबारा ताला, एडीजे कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज

अलवर के सिलीसेढ़ झील के पास किशनपुर क्षेत्र में स्थित चर्चित ‘देशी ठाठ होटल’ को यूआईटी प्रशासन ने शनिवार को फिर से सील कर दिया। इससे पहले 4 दिसंबर को नगर विकास न्यास (UIT) ने अवैध संचालन के चलते होटल को सील किया था, लेकिन एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने होटल संचालक को राहत देते हुए 28 दिसंबर तक सील हटाने के आदेश दिए थे।

एडीजे कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूआईटी हाईकोर्ट पहुंची, जहां हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद यूआईटी ने दोबारा कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है।

यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा एडीजे कोर्ट का आदेश निरस्त किए जाने के बाद देशी ठाठ होटल को फिर से सील किया गया है। उन्होंने बताया कि होटल के दोनों मुख्य गेट, किचन और ऑफिस को सील किया गया है, जबकि कमरों को उनकी संख्या अधिक होने के कारण सील नहीं किया गया।

जायसवाल ने बताया कि सिलीसेढ़ क्षेत्र में 4 दिसंबर को अवैध रूप से संचालित 10 होटल और रेस्टोरेंट्स पर भी कार्रवाई की गई थी। इनमें देशी ठाठ, मेधावन, द जंगल लेप, नमन बाग, बाबा होटल, सासु की ढाणी, गुप्ता झील, नील कमल रेस्टोरेंट, राजस्थानी होटल और सिलीसेढ़ इन शामिल हैं।

यूआईटी का कहना है कि इन होटलों ने भू-परिवर्तन नहीं कराया था और सुप्रीम कोर्ट की सीईसी व एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। कोर्ट के आगामी आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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