फॉर्मूला ई रेस मामले में केटीआर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के खिलाफ याचिका की खारिज
नई दिल्ली: फॉर्मूला ई रेस से जुड़े मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूला ई रेस से जुड़े मामले दर्ज मुकदमे को रद्द की मांग वाली केटीआर की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद केटी रामा राव के वकील ने मामले को वापस ले लिया। इससे पहले सात जनवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने केटी रामा राव की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक भी हटा दी थी। 31 दिसंबर को हाईकोर्ट ने केटीआर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपों से पता चलता है कि राव ने राज्य मंत्रिमंडल या वित्त विभाग से किसी भी मंजूरी लिए बिना हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) को एक विदेशी कंपनी को भारी रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा था कि क्या याचिकाकर्ता ने खुद को या तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए बेईमानी से उक्त भुगतान का निर्देश दिया था, इसकी जांच की जानी चाहिए। प्रथम दृष्टया एचएमडीए के धन के दुरुपयोग और गलत काम का मामला बनता है। इसलिए जांच एजेंसी को जांच करने और सबूत इकट्ठा करने का उचित अवसर मिलना चाहिए, और अदालत जांच में बाधा नहीं डाल सकती।
क्या है पूरा मामला
दिसंबर 2024 में एसीबी ने पिछले बीआरएस शासन के दौरान 2023 में रेस आयोजित करने के लिए केटीआर और दो अन्य के खिलाफ कथित भुगतान पर मामला दर्ज किया था, इसमें से अधिकांश विदेशी मुद्रा में बिना मंजूरी के थे। यह हैदराबाद में फरवरी 2023 में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान किए गए कथित भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष 16 जनवरी को पेश होना है।