सांसद अफजाल अंसारी और छह अन्य को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 24 साल पुराने मामले में हुई सुनवाई
गाजीपुर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने शनिवार को अफजाल अंसारी और छह अन्य को बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने के एक पुराने मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है।
यह है मामला
9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप था कि सपा से मोहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ किया था।
नौ लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हो रही थी। अभियोजन के तरफ से 12 गवाहों को प्रस्तुत कराया गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद अदालतन ने सांसद और छह अन्य को दोष मुक्त कर दिया है।