पहली बार बदले नियमों के तहत होगी नए सीईसी की नियुक्ति; सुप्रीम कोर्ट नए कानून पर करेगा विचार

नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने की तारीख भी करीब आ रही है। दिल्ली में मतदान और नतीजों के आने के कुछ दिन बाद ही सीईसी अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में, राजीव कुमार के बाद पहली बार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति बदले नियमों के तहत होगी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भी होते थे। मगर नए कानून में सीजेआई को पैनल से बाहर रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नजर अब इसी नए कानून पर होगी। इस कानून की वैधता को चुनौती दी गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, जो दिसंबर 2023 में लागू हुआ, का पहला उपयोग मार्च 2024 में हुआ था, जब ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनुप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई थी।

18 फरवरी को होंगे रिटायर
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार 18 फरवरी को 65 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ ही पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद, नए कानून के तहत पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

पहले कैसे होती थी नियुक्ति?
नए कानून के लागू होने से पहले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर की जाती थी। परंपरा के अनुसार, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति नए चुनाव आयुक्त पर फैसला करेगी।

Related Articles

Back to top button