वक्फ बोर्ड से कब्जा मुक्त कराई जाएगी नगर निगम की 21 बीघा जमीन, 110 करोड़ से ज्यादा है कीमत

अलीगढ़: आठ दशक बाद एएमयू से अरबों रुपये की जमीन कब्जा मुक्त कराने के बाद अब नगर निगम अपनी अन्य जमीनों को लेने में जुट गया है। इसी क्रम में नौरंगाबाद रोड पर नगर निगम की 21 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है। वर्तमान में इस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। इस जमीन की बाजार में कीमत 110 करोड़ रुपये से ऊपर है।

वक्फ बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में अब नगर निगम नए वक्फ कानून के तहत अपना पक्ष रखने जा रहा है। नए कानून के तहत प्रावधान है कि जो सरकारी जमीन है उस पर वक्फ नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रावधान को आधार बना कर निगम कब्जा मुक्ति की तैयारी में जुटा है।

कोल तहसील के जीटी रोड नौरंगाबाद स्थित डीएवी बालक और डीएवी बालिका इंटर काॅलेज में बीच में गाटा संख्या 1995-2 में सात बीघा और छर्रा अड्डा बस स्टैंड पर गाटा संख्या 1996 में लगभग 14 बीघा जमीन है। इन दोनों जमीनों पर निगम ने चहारदीवारी कराकर कब्जा कर रखा है। मगर इन दोनों सरकारी जमीनों पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने वक्फ कमेटियां गठित कर दी। जिसके बाद वक्फ कमेटी ने वर्ष 2020 में डीएवी वाली जमीन पर और वर्ष 2022 में छर्रा बस अड्डा वाली जमीन पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने दलील प्रस्तुत की। इसके बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने कर आदेश जारी कर दिया है।

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