उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा पर अंतरिम स्थगन दिया, अब उनकी जेल से रिहाई और अपील प्रक्रिया पर होगी नई सुनवाई

नई दिल्ली, 23 दिसंबर 2025 – उन्नाव रेप कांड में दोषी पाए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा पर अंतरिम रोक (stay) लगा दी है। यह फैसला सेंगर की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

इस मामले की पृष्ठभूमि में यह जानना महत्वपूर्ण है कि सेंगर पर 2017 में हुई एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप और अन्य आपराधिक घटनाओं का आरोप था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपील की सुनवाई के दौरान आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाना न्यायसंगत है। कोर्ट ने सेंगर को जेल में रहते हुए दी गई सजा पर अंतरिम राहत दी है और अपील की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक इस पर रोक लागू रहेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सेंगर के लिए बड़ी कानूनी राहत है, लेकिन मामले में पीड़िता और समाज में उत्पन्न भावनाओं को देखते हुए न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सजा पूरी तरह रद्द नहीं हुई है, केवल अपील तक स्थगन दिया गया है।

इस आदेश के बाद अब सेंगर की जेल से अस्थायी रिहाई और सुनवाई की तारीखें चर्चा का केंद्र बन गई हैं। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च न्यायालय की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और अपील के अधिकार के तहत दी गई है, और यह कानून की सामान्य धारा का हिस्सा है।

सेंगर का यह मामला भारतीय समाज और न्याय प्रणाली में महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपराध की गंभीरता को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अदालत का निर्णय अपील प्रक्रिया और न्यायिक प्रणाली की प्रक्रिया की गंभीरता को भी दर्शाता है।

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