Dhanbad में खुले में मीट बिक्री पर फूड सेफ्टी टीम का कड़ा रुख, कई दुकानों को नोटिस

औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले मीट और मछली विक्रेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी, फूड लाइसेंस और सफाई का पालन अनिवार्य

धनबाद: खाद्य सुरक्षा की टीम ने सोमवार को धनबाद शहर में मीट, मुर्गा और मछली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि कई दुकानदार खुले में मीट बेचने और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दी गई और चार दुकानों को नोटिस जारी किया गया।

फूड सेफ्टी अधिकारियों ने कहा कि सभी मांस और मछली को काटने में स्टील के औजारों का इस्तेमाल अनिवार्य है। कई दुकानों पर अभी भी लोहे के औजार का उपयोग किया जा रहा है, जो संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि बिना फूड लाइसेंस के मीट, मुर्गा या मछली की दुकान चलाना गैर कानूनी है। जिले भर में ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है, और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा टीम ने हीरापुर, हटिया और पुलिस लाइन सहित कई जगहों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों को फूड लाइसेंस के अभाव में नोटिस दिया गया और उन्हें भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई।

टीम ने दुकानदारों से साफ-सफाई बनाए रखने, खुले में मीट न बेचने और स्टील के औजारों का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार किए जाएंगे ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाया जा सके।

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