जौहर यूनिवर्सिटी पर सुनवाई टली

38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई। रूट डायवर्जन के कारण दोनों पक्षों के अधिवक्ता मंडलायुक्त की अदालत तक नहीं पहुंच सके। इसके चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की गई है।

मुरादाबाद मंडलायुक्त एवं रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आंजनेय कुमार सिंह की अदालत में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े इस मामले की सुनवाई होनी थी। याचिका में यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ताओं के कोर्ट नहीं पहुंच पाने के कारण सोमवार को अदालत को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

मामले के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी के कुल 40 भवनों में से 38 को अवैध मानते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ संबंधित पक्ष की ओर से मंडलायुक्त की अदालत में चुनौती याचिका दाखिल की गई है।

अब सभी की नजर 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर है। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर प्रशासन और यूनिवर्सिटी पक्ष दोनों की निगाहें अगली तारीख पर टिकी हैं।

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