जलेबी के लिए कत्ल: कतार में पहले मिठाई न मिलने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या, दोषी को उम्रकैद
दिल्ली में 12 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, जलेबी पहले देने से इनकार करने पर हुई थी दर्दनाक वारदात
दिल्ली में एक बेहद चौंकाने वाले मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। महज जलेबी पहले न देने की बात पर एक मिठाई विक्रेता की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। यह मामला 12 साल पुराना है, जिसने उस समय पूरे इलाके को हिला दिया था।
मामला 18 फरवरी 2014 का है, जब बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास स्थित एक मिठाई की दुकान पर नीरज नामक व्यक्ति जलेबी खरीदने पहुंचा था। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की कतार लगी हुई थी। आरोप है कि नीरज ने लाइन तोड़कर पहले जलेबी देने की मांग की, जिसे दुकानदार ने नियमों के अनुसार मानने से इनकार कर दिया।
इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पहले दुकानदार को थप्पड़ मारा और फिर गुस्से में आकर पिस्तौल निकाल ली। बेहद करीब से उसने मिठाई विक्रेता के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने सुनवाई के बाद उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि कानून अपने तरीके से ऐसे गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई करता है।



