चुनाव आयोग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इंडिया ब्लॉक समेत याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब

आयोग के हलफनामे पर 10 दिन में देना होगा प्रत्युत्तर, कथित एकतरफा फैसलों से जुड़ी याचिकाओं पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इंडिया ब्लॉक समेत सभी याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 14 फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद लिए गए।

वहीं, निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। याचिकाओं में विवादित फैसलों की जांच और उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। एक याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग भी उठाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान इस विवाद से जुड़े पक्षों की दलीलें सामने आएंगी।

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