यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश, तीन महीने में कराना होगा मतदान

चुनाव होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे, प्रयागराज में न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की पीठ ने सुनाया फैसला

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चुनाव संपन्न होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे। इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शाम चार बजे खुली अदालत में अपना फैसला सुनाया।

अदालत के आदेश के अनुसार, तीन महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हालांकि, फैसले के समय तक अदालत का विस्तृत लिखित आदेश अपलोड नहीं हुआ था। ऐसे में आदेश की अन्य शर्तों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत निर्देशों की पुष्टि लिखित आदेश उपलब्ध होने के बाद की जा सकेगी।

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