मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती वैध, TMC को झटका

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राहत नहीं, SC ने कहा– नियमों के खिलाफ नहीं है EC का फैसला

पश्चिम बंगाल में होने वाली मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है और भारतीय निर्वाचन आयोग का यह फैसला पूरी तरह वैध है।

दरअसल, TMC ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। पार्टी का कहना था कि यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल जैसा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का अधिकार है। ऐसे में यदि आयोग मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती करता है, तो इसे नियमों के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को मतगणना होनी है और इससे पहले यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इस निर्णय के बाद अब मतगणना की प्रक्रिया पहले से तय दिशा-निर्देशों के तहत ही आगे बढ़ेगी।

राजनीतिक नजरिए से भी यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चल रही बहस पर स्पष्टता आई है। वहीं, TMC के लिए यह एक कानूनी झटका जरूर है, जिससे उसकी रणनीति पर असर पड़ सकता है।

अब सभी की नजर 4 मई की मतगणना पर टिकी है, जहां चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे।

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