अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

दिल्ली दंगों के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला, आईबी अधिकारी की हत्या में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य दोषियों में नजीर, आसिम, जावेद और अनास शामिल हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 153ए, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने उन्हें धारा 120बी और 129 के आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में अन्य तीन आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पिछले वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

यह मामला दयालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जो अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दंगों के दौरान अंकित शर्मा लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। उन्हें तत्काल जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

अदालत के इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा था।

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